कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में श्योपुर जिले में भी मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत हितग्राहियों की निशुल्क रजिस्ट्री करने के लिये विशेष अभियान के तहत 17 सितंबर से शिविर आयोजित किये जा रहे है। स्वामित्व योजना अंतर्गत पटवारियों को निष्पादन अधिकारी तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, आरआई एवं पीसीओ और एडीओ को पंजीयक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन” योजना के तहत जिले के लगभग 77 हजार भू-खंडो के लिए आबादी भूमि के भू-अधिकार पत्र स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रदाय किये गये थे, अब इन अधिकार पत्रों की निशुल्क रजिस्ट्री का कार्य कर हितग्राहियों को मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। इनमें से लगभग 60 हजार निजी भू-खण्ड है, शेष सरकारी प्रयोजन हेतु चिन्हित भू-खण्ड है।

खास बातें

  • किसानो के समग्र आधार से लिंक होना चाहिए, किसानों की जमीन भी आधार से लिंक होना चाहिए।
  • संयुक्त स्वामित्व की स्थिति में सभी संबंधित सह स्वामियों की जानकारी तथा उनके दस्तावेज की जरूरत होगी।

योजना के तहत 60 हजार के लगभग हितग्राहियों की रजिस्ट्री का कार्य किया जायेगा। रजिस्ट्री करने के लिए जिले की सभी 236 ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर से तीन चरणों में शिविर आयोजित किये जायेंगे, प्रथम चरण में 17 से 19 सितंबर तक, द्वितीय चरण में 24 से 26 सितंबर तक तथा तृतीय चरण में 02 से 04 अक्टूबर तक सभी पंचायत भवनों पर शिविर लगाये जायेगे।

किसानो के समग्र आधार से लिंक होना चाहिए, किसानों की जमीन भी आधार से लिंक होना चाहिए। दो गवाह रजिस्ट्री के समय लाने होंगे, जिनके समग्र भी आधार से लिंक होना चाहिए, इसके साथ ही आधार कार्ड, समग्र आईडी की प्रतिलिपि तथा हितग्राही का आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर रजिस्ट्री के लिए आवश्यक होगा। संयुक्त स्वामित्व की स्थिति में सभी संबंधित सह स्वामियों की जानकारी तथा उनके दस्तावेज की जरूरत होगी।